2025-04-08
IDOPRESS
नई दिल्ली:
तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राज्यपाल सदन द्वारा पारित विधेयक को रोक कर नहीं रख सकते हैं. राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है. तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए 10 बिलों को आरक्षित रखना अवैध देते हुए रद्द किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा,'राज्यपाल ने सद्भावनापूर्वक कार्य नहीं किया. विधेयकों को राज्यपाल द्वारा उस तिथि पर मंजूरी दी गई मानी गई,जिस तिथि को उन्हें पुनः प्रस्तुत किया गया था.